Why was Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal arrested?

2703,2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों ?

मुद्दा क्या है : - दिल्ली सरकार (7 नवंबर 2021) को  नई शराब नीति लागू करती है, जिसमे दिल्ली की 100% शराब की दुकान- प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया |

उपराज्यपाल को दिल्ली के मुख्य सचिव ने शराब नीति में उल्लंघन से संबंधित रिपोर्ट (8 जुलाई, 2022) को दिया |

दिल्ली के उपराज्यपाल- CBI जांच की सिफारिश (22 जुलाई, 2022) किया 

28 जुलाई, 2022- नई शराब नीति को रद्द कर दिया गया 

कारण : -

  • नीति के कार्यान्वयन में अनियमितता
  • नीति निर्माण में प्रक्रियात्मक कमियाँ

22 अगस्त 2022 को  ED ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अन्तर्गत केस दर्ज किया

2 नवंबर, 2023 को  ED ने दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को पहला समन जरी किया |

 9 समन जारी करने के पश्चात यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया |

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने ED के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया 

 हाईकोर्ट द्वारा ED की पूछताछ के बाद CM की गिरफ्तारी संबंधी सुरक्षा देने में असहमति दिखाई

21 मार्च, 2024 को ED ने 10 वां समन जारी कर दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल से कुछ घंटों तक पूछताछ किया फिर गिरफ्तार कर लिया गया |

नई शराब नीति में घोटाले के आरोप : -

  • शराब दुकानों के लाइसेंस फीस में अत्यधिक वृद्धि कर बड़े शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाना
  • खुदरा मूल्य पर शराब बिक्री से राजस्व को नुकसान पहुंचाना

दिल्ली की नई शराब नीति : -

  • दिल्ली में 32 जोन- प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकानें
  • 849 दुकानों को लाइसेंस देने का प्रावधान
  • शराब की दुकानों- प्राइवेट सेक्टर में शामिल

इस नीति से पूर्व दिल्ली में शराब की दुकानों की स्थिति

  • सरकारी क्षेत्र - 60% दुकानें
  • प्राइवेट क्षेत्र- 40% दुकानें

नई शराब नीति लागू करने के पीछे सरकार का तर्क : -

  • दिल्ली सरकार को 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व
  • शराब दुकानों के लाइसेंस की फीस कई गुना बढ़ा दी
  • L-1 लाइसेंस के लिए - 5 करोड़ रुपये फीस जी कि  पहले 25 लाख फीस थी 
  • अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ़्तारी संबंधी प्रावधान

  • अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी होना भारत का पहला मामला है
  • इससे पूर्व में किसी मुख्यमंत्री पद के त्यागपत्र देने के बाद गिरफ़्तारी के मामले आये है |
  •  दिल्ली विधान सभा के अध्यक्ष- मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल को बने रहने की बात कही है

संबंधित कानूनी प्रावधान

  • कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 135 के अन्तर्गत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी में छूट
  • सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले
  • सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक
  • क्रिमिनल मामले में छूट का प्रावधान नहीं
  • अनुच्छेद 361- केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं
  • सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में

02:07 am | Admin


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