Which type of euthanasia is allowed in India?

2105,2024

भारत में दयामृत्यु की अवधारणा 

⇒ यह अनुच्छेद 21 से सम्बन्धित मुद्दा है जिसको सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णय के माध्यम से समझेंगे |

1. ज्ञान कौर बनाम भारत संघ केस  - 1996

→ जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है अर्थात मरने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि : -

  • IPC की धारा 309 : - आत्महत्या करने का प्रयास करना अपराध है |
  • IPC की धारा 306 : - इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी ऐसी आत्महत्या के लिये उकसाता है, उसे अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिये कारावास से दंडित किया जाएगा, और ज़ुर्माना भी लगाया जा सकता है।

⇒दया मृत्यु : -  यदि कोई असाध्य रोग (लाईलाज) बिमारी से पीड़ित है तो कष्ट से बचने के लिए दया मृत्यु की मांग कर सकता है | यह दो प्रकार का होता है एक सक्रिय दयामृत्यु और दूसरा निष्क्रिय दयामृत्यु |

2. अरुणा रामचन्द्र शानबाग बनाम भारत संघ केस  - 2011

  • भारत में सक्रिय दयामृत्यु लागू नहीं है 
  • दयामृत्यु मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन निष्क्रिय दयामृत्यु मौलिक अधिकार है।

⇒निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia): - निष्क्रिय (Passive) इच्छामृत्यु चिकित्सा उपचार को रोकने या वापस लेने का कार्य है, जैसे कि किसी व्यक्ति को मरने की अनुमति देने के उद्देश्य से जीवन समर्थन उपकरणों को रोकना या वापस लेना है।

यह सक्रिय इच्छामृत्यु के विपरीत है, जिसमें सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से किसी पदार्थ या बाहरी बल द्वारा व्यक्ति के जीवन को समाप्त किया जाना शामिल है, जैसे कि घातक इंजेक्शन देना।

इसके लिए निम्न निर्देश है : - 

  • परिवार की सहमति अनिवार्य है 
  • डॉक्टरों के पैनल के द्वारा पुष्टि किया जाना चाहिए
  • हाई  कोर्ट के जज के द्वारा प्रष्टि किया जाना चाहिए।

3. कॉमन कॉज बनाम भारत संघ केस  - 2018

→गरिमा पूर्ण तरिके से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है |

असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्ति एक लिविंग बिल के द्वारा घोषणा कर सकता है कि जब वह भविष्य में कोमा में जाये तो उसे जीवन रक्षक प्रणालियों में न रखा जाये बल्कि उसे गरिमामय पूर्ण तरीके से मरने दिया जाय |

01:56 am | Admin


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