CONCEPT OF STATE PART 2

2010,2023

भारतीय संविधान में राज्य की अवधारणा

⇒दोस्तों पिछली  पोस्ट  में हमने संपूर्ण राजनीति विज्ञान(Entire political science) के स्तर पर राज्य की अवधारणा को समझा था, अब हम संवैधानिक दृष्टि से राज्य की अवधारणा को समझेंगे|

→दोस्तों ध्यान रहे भारतीय संविधान के केवल दो ही अनुच्छेद, अनुच्छेद 12 और अनु. 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है |

# आखिर अनुच्छेद 12 में ही राज्य शब्द को क्यों परिभाषित किया गया है?

कारण :- संविधान के भाग- 3 भारतीय नागरिकों तथा व्यक्तियों को मौलिक अधिकार देता है| जिसमे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक शामिल है, तथा यह राज्य के लिए कर्तब्य है कि अपने नागरिकों तथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन या उल्लंघन न करें अर्थात हमें अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरूद्ध प्राप्त है, ताकि वे हमारे मौलिक अधिकार्रों का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ भी न्यायलय में  चुनौती दे सके| इसलिए हमें पता होना चाहिए की राज्य शब्द में कौन – कौन शामिल होता है, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओ के द्वारा मौलिक अधिकार के प्रारंभ में ही अनु.12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है |

#अनुच्छेद 12 – राज्य के परिभाषा में शामिल है :- (संविधान के शब्दों में ) 

  1. भारत की सरकार और संसद
  2. राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल
  3.  भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार  के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकारी
  4. भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अन्य प्राधिकारी

# अनुच्छेद 12 की व्यापक व्याख्या :- भारतीय राज्यव्यवस्था के सन्दर्भ में

  1. भारत की सरकार अर्थात संघ की अस्थाई कार्यपालिका राज्य है, जिसमे शामिल है संघ की महत्वपूर्ण संवैधानिक पद जैसे :- भारत की राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य , मंत्रालय, विभाग, CAG  आदि |
    • इसलिए इनकी गाड़ी के नंबर प्लेट में लिखा होता है भारत सरकार
    • संसद भवन भी तथा उनके दोनों सदन भी राज्य है, तथा लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी भी राज्य है |
  2. प्रत्येक राज्य की सरकार अर्थात राज्य की अस्थाई कार्यपालिका भी राज्य है जिसमे शामिल है :- राज्यपाल, मुख्यमंत्री ,राज्य मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य , मंत्रालय , विभाग
    • राज्य विधानमंडल भवन तथा उनके दोनों सदन भी राज्य है, तथा उनके पीठासीन अधिकारी भी राज्य है      
  3. भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी राज्य है |
    • स्थानीय प्राधिकारी :- जिसे कानून/आदेस/अधिसूचना जरी करने तथा उसका क्रियान्वयन कराने का अधिकार हो स्थानीय प्राधिकारी कहलाते है |जैसे :
      • नगर पालिकाएं – नगर निगन, नगर पालिका, नगर पंचायत
      • पंचायतें – जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत
      • जिला बोर्ड
      • कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस, सरकारी डॉक्टर, SDM,
    • अन्य प्राधिकारी :- ऐसी संस्थान/संगठन/इकाई जिसका निर्माण या गठन संविधान द्वारा या संसदीय अधिनियम से हुआ है अन्य प्राधिकारी कहलाते है |जैसे:
      • संविधान द्वारा गठित संस्था/संगठन :- चुनाव आयोग, वित्त आयोग,ST/SC/OBC  आयोग,GST परिषद् आदि
      • संसदीय अधिनियम से गठित संस्था/संगठन :- राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, RBI,  SBI , सभी सरकारी बैंक, सभी सरकारी कम्पनी जैसे: NTPC, BPCL, HPCL ,BSP ONGC, GAILL, आदि

 

# क्या न्यायपालिका राज्य है :- दोस्तों न्यायपालिका के दो कार्य होते है, एक प्रशासनिक कार्य और दूसरा न्यायिक कार्य| प्रशासनिक कार्य के लिए न्यायपालिका राज्य है, लेकिन न्यायिक कार्य के लिए न्यायपालिका    राज्य नहीं है|

नोट:- दोस्तों आपको पता होगा की हमारे संविधान निर्माताओ ने सुप्रीम कोर्ट को संविधान की अंतिम व्याख्याता मन है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भीं समय – समय पर बताते रहता है की कौन –कौन राज्य है और कौन नहीं है |

*सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी प्राइवेट कंपनी, संस्था/संगठन जो अंशतः या पुर्णतः सरकार के साथ या सरकार के लिए कम करती है तो वह अनु.12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आएगी |

*जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में BCCI को राज्य के दायरे में शामिल किया है |

*राज्य नहीं है – -NCERT, UNO, COURT

# अनुच्छेद 36 :- इस अनु. में राज्य को अलग शब्दों में परिभाषित नहीं किया गया है , यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा वही है जो अनुच्छेद 12 में है |

 

03:27 am | Admin


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