संविधानो का वर्गीकरण
⇒दोस्तों विश्व में विभिन्न देशों के बीच संविधानो की विशेषता भिन्न – भिन्न है, आइये समझते है निम्नलिखित आधारों पर संविधान के वर्गीकरण को :-
(A) स्पष्टता के आधार पर
(B) निर्माण प्रक्रिया के आधार पर
(C) परिवर्तनशीलता के आधार पर
(D) केंद्र – राज्य सम्बन्ध के आधार पर
(E) विधायिका और कार्यपालिका संबंध के आधार पर
⇒आइये एक – एक बिंदु को विस्तार से समझते है –
(A) स्पष्टता के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है :-
(1) लिखित संविधान
(2) अलिखित संविधान
(1) लिखित संविधान(Written constitution) :-
• ऐसा संविधान जो लिखित दस्तावेज के रूप में होता है।
• नियोजित और क्रमबद्ध तरीके से इसका निर्माण होता है।
• संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा के द्वारा किया जाता है।
• जिन देशों में लिखित संविधान होता है वहां संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू होता है।
• अर्थात संविधान देश की सर्वोच्च विधि (Supreme Law of the land) होता है।
• जैसे :- भारत और अमेरिका का संविधान
(2) अलिखित संविधान(Unwritten constitution) :-
• वह संविधान जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में नहीं होता है।
• इतिहास के कालक्रम में विकसित होने वाली राजनीतिक परंपराएँ (Political maxims) ही संविधान का रूप ले लेती हैं।
• इसका स्रोत कोई संविधान सभा नहीं होती बल्कि अलिखित संविधान के अनेक स्रोत होते हैं जैसे ऐतिहासिक दस्तावेज, परंपराएँ, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय, ऐतिहासिक घटनाएँ आदि|
• लिखित और अलिखित संविधान में केवल मात्रा(quantity) का अंतर होता है, प्रकार(form) का अंतर नहीं होता |
• जैसे कि: ब्रिटेन, न्यूजीलैंड का संविधान
(B) निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर संविधान 2 प्रकार के होता है :-
(1) विकसित संविधान
(2) निर्मित संविधान
(1) विकसित संविधान(Evolved constitution) :-
• अलिखित संविधान सदैव विकसित संविधान भी होता है ।
• ऐसा संविधान जिसका निर्माण एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित संस्था के द्वारा नहीं किया जाता बल्कि जो ऐतिहासिक विकास के क्रम में अस्तित्व में आता है ।
• उदाहरण - ब्रिटेन का संविधान ।
(2) निर्मित संविधान(Enacted constitution) :-
• लिखित संविधान सदैव निर्मित संविधान भी होता है ।
• ऐसा संविधान जिसे एक निश्चित संस्था अर्थात संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समयवाधि में बनाया जाता है निर्मित संविधान कहलाता है। उदाहरण संविधान ।
• जैसे :- U.S.A और भारत का संविधान
(C) परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान 2 प्रकार का होता है:-
(1) कठोर संविधान
(2) लचीला संविधान
(1) कठोर संविधान(Rigid constitution) :-
• ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता ।
• अर्थात संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है।
• दो-तिहाई, तीन-चौथाई या पूर्ण बहुमत से संशोधन होता है।
• कुछ देशों में विधायिका से पारित होने के पश्चात जनमतसंग्रह का भी प्रावधान होता
• संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक (Constitution Amendment Bill and Ordinary Bill) में अंतर होता है तथा संवैधानिक विधि साधारण विधि से श्रेष्ठ मानी जाती है।
• संघात्मक व्यवस्था (Federal System) में कठोर संविधान पाया जाता है।
• उदाहरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड ।
(2) लचीला संविधान( Flexible constitution) :-
• ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है।
• साधारण बहुमत (Simple majority) से इसमें संधोधन होता है।
• संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर नहीं होता ।
• उदाहरण ब्रिटिश संविधान |
• भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है।
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