Lok Sabha discusses J&K bills for reservation and reorganisation

1112,2023

जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव करने जा रही है सरकार ?

   ⇒ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दो बिल पेश किया -

    1. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

    2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

           जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023

  • जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन हुआ
  • अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
  • सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा उन्हें माना जाएगा-

जिनके गांव, नियंत्रण रेखा (LOC) या अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास हैं तथा सरकार ने उन्हें पिछड़ा घोषित कर रखा है|

 

    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

  • जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन हुआ|
  • विधानसभा सीटों की कुल संख्या 83 से बढकर 90
  • जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ जाएगी
  • 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में
  • जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें – 114
  • अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें आरक्षित
  • अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित
  • पाक अधिकृत कश्मीर (POK) से विस्थापित नागरिकों के लिए एक सीट आरक्षित
  • कश्मीरी प्रवासी समुदाय के लिए दो सीट आरक्षित, जिसमें से एक महिला सदस्य होगी
  • कश्मीरी प्रवासी समुदाय और POK से विस्थापित नागरिकों के सदस्यों को विधानसभा में उपराज्यपाल नामांकित करेंगे

 

 

              कश्मीरी प्रवासी समुदाय

  • जो 1 नवंबर 1989 के बाद से कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से विस्थापित हुए हैं उनका नाम राहत आयुक्त कार्यलय में दर्ज हो
  • उन लोगों को भी कश्मीरी प्रवासी माना जायेगा, जिनका नाम निम्नलिखित तीन कारणों से राहत आयुक्त कार्यलय में दर्ज नहीं हुआ है –
  1. वो शासकीय सेवा थे और उनका स्थानांतरण होता रहा
  2. वो काम के चलते कहीं चले गए
  3. वो जिस जगह से वे विस्थापित हुए हैं, वहां उनकी अचल संपत्ति है लेकिन अशांत परिस्थितियों के कारण वे वहां रह नहीं पा रहे

 

  पाक अधिकृत कश्मीर (POK) से विस्थापित नागरिक

  • ऐसे व्यक्ति, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित हुए है और अब कहीं और रह रहे हैं

शर्त - विस्थापन वर्ष 1947-48 या वर्ष 1965 या वर्ष 1971 में अशांति या ऐसी गड़बड़ी की आशंका के कारण के कारण हुआ हो

ऐसे लोगों के उत्तराधिकारियों को भी POK से विस्थापित नागरिक माना जाएगा

 

04:17 am | Admin


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