16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नही कर पाएंगे कोचिंग
◆शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशानिर्देश के अनुसार कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे ।साथ ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे.
◆मंत्रालय ने यह दिशानिर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में सरकार को मिली शिकायतों के बाद तैयार किए हैं.
◆कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा.
◆कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता-पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते.
◆ संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते.
◆विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए.''
◆ कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं या प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं या प्रकाशन में भाग नहीं ले सकते
◆कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते, जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो.
◆कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली न हो.
◆‘‘कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों (ट्यूटर्स) की योग्यता, पाठ्यक्रम/पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का अद्यतन विवरण होगा
◆ विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए और वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए.
◆अगर छात्र बीच में ही पाठ्यक्रम छोड़ता है तो उसकी बची हुई अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए.
◆छात्रों शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
◆अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नही होगा
◆छात्रो के लिए जरूरी संसाधन नही है तो पंजीकरण नही होगा।।
◆छात्रों को नोट्स व अन्य सामाग्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देनी होगी।
◆स्कूल की समय अवधि मे कोचिंग नही लगेगी।
◆छात्रों के टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक. नही करेंगे।
◆ कोचिंग संस्थनों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए या अत्यधिक शुल्क वसूलने पर उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाना चाहिए.
◆कोचिंग संस्थानों की उचित निगरानी के लिए सरकार ने दिशानिर्देश के प्रभावी होने के तीन महीने के भीतर नए और मौजूदा कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण करने का प्रस्ताव किया है.
◆ राज्य सरकार कोचिंग संस्थान की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे
असर:::--जारी दिशानिर्देश छात्रों द्वारा कोचिंग सेंटरो मे की जा रही आत्महत्याओं ,छात्रो मे बढते मानसिक दबाव को देखते लिया गया है ,सरकार की मनसा अच्छी है
इसके अधिकांश प्रावधान अच्छे है मसलन आधारभूत संरचना पर ध्यान,सुरक्षा उपायों की सुनिश्चितिता ,ग्रेड्यूएट शिक्षकों की भर्ती ,भ्रामक विज्ञापन पर रोक ।।
अधिकांश संस्थान शुरुआत मे अच्छा पढ़ाकर बच्चे से पूरी फीस लेते हैं और एडमिशन के समय सेवा व.शर्ते दिखाकर बाद मे फीस वापस नही करते ।।इसे अब वापस करना बाध्यकारी कर दिया गया है।।
हालांकि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोचिंग को हटाना तार्किक नही लगता है आज अधिकांश बच्चे स्कुल के बाद भी कोचिंग जाते हैं क्योंकि स्कूल सिर्फ सिलेबस पर ध्यान देता है ऐसे मे बच्चों का प्रदर्शन बिगड़ सकता है।।
सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि.कोचिंग स्कूल के लिए की जा सकती है लेकिन जो कोचिंग स्कूली बच्चों को स्कूल के अलावा PMT,IIT या.अन्य कोचिंग कराती है जिससे उन पर अनावश्यक दबाव बनता है और वे सुसाइड जैसे कदम उठाते है उन पर बैन लगाया गया है।।
कई स्कूल के शिक्षक स्कूल मे पढ़ाने के बजाय अपनी कोचिंग पर ज्यादा ध्यान देते है ऐसे मे स्कूल मे शिक्षा का स्तर गिरता है।।
कुल मिलाकर सरकार की मनसा अच्छी है स्कूल तक बच्चों पर सिर्फ स्कूल की ही शिक्षा का भार होना चाहिए ,अनावश्यक JEE,IIT जैसी परीक्षा की.तैयारी उन पर दबाव डालती है।
कई कोचिंग ऐसे भी है जो कोचिंग के साथ -साथ स्कूल भी चलाते है उन पर रोक लगेगी।।हालांकि स्कूल के लिए जो बच्चे ट्यूशन या कोचिंग जॉइन करते है उन्हे समस्या हो सकती है।।
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09:33 am | Admin
Achha hai
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