Is it correct for a candidate to contest on two seats

1005,2024

एक उम्मीदवार द्वारा दो सीटों पर चुनाव लड़ना कितना सही

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 (7)

संविधान द्वारा संसद को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अंतर्गत संसद ने निम्नलिखित कानून बनाए हैं -

  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
  • परिसीमन आयोग अधिनियम 1952

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जनप्रतिनिधियों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित है।

  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33 (7) एक व्यक्ति को एक ही समय में अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देती है।
  • वर्ष 1996 से पहले एक उम्मीदवार कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था।
  • वर्ष 1996 में चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2 तक सीमित कर दी गई
  • जब कोई उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है, तो उसे दोनों सीटों पर जीत हासिल करने पर 14 दिनों के अंदर दोनों में से किसी एक सीट को छोड़ना पड़ता है
  • इसके बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराया जाता है।

धारा 33 (7) की संवैधानिक वैधता

  • राजा जॉन बंच बनाम भारत संघ वाद (2014) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
  • अदालत ने पाया कि संविधान के अनुच्छेद 101 में किसी व्यक्ति के एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से नामांकन दाखिल करने या चुनाव लड़ने पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है।
  • अनुच्छेद 101 में कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा
  • संसद के कानून द्वारा उस व्यक्ति के लिए अवकाश का प्रावधान किया जाएगा जो एक सदन या दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है।"
  • अदालत ने कहा कि धारा 33 (7) और अनुच्छेद 101 के बीच कुछ भी असंगत नहीं है

12:35 pm | Admin


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