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3005,2024

पुनर्मतदान

⇒कब होता है पुनर्मतदान : -  चुनाव आयोग (EC) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) और 58A (2) के तहत पुनर्मतदान करा सकता है।पुनर्मतदान तब होता है जब सामान्य मतदान प्रक्रिया किसी भी कारण से बाधित होती है जैसे -

  • जानबूझकर तोड़फोड़ करना, ईवीएम छीन लेना
  • बूथ-कैप्चरिंग
  • प्राकृतिक आपदाएं
  • उम्मीदवार की मृत्यु

जानबूझकर तोड़फोड़ करना, ईवीएम छीन लेना

  • जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत, चुनाव आयोग किसी मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित कर सकता है यदि -
  • किसी अनधिकृत व्यक्ति ने गैरकानूनी तरीके से कोई ईवीएम ले ली है;
  • किसी भी ईवीएम को गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया है, या खो दिया गया है, या क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है
  • वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी ईवीएम में यांत्रिक खराबी आ जाती है।

बूथ कैप्चरिंग

  • RPA की धारा 135(A) के तहत बूथ कैप्चरिंग में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियां शामिल हैं -
  • मतदान केन्द्र पर कब्ज़ा करना, जिससे चुनाव का संचालन प्रभावित हो
  • मतदान केन्द्र पर कब्ज़ा करना, तथा केवल अपने या अपने समर्थकों को ही मतदान करने देना;
  • किसी भी मतदाता को डराना या धमकाना तथा उसे मतदान केन्द्र पर जाने से रोकना
  • किसी मतगणना स्थल पर कब्ज़ा कर लेने से वोटों की गिनती प्रभावित होती है
  • उपरोक्त किसी भी गतिविधि में सरकारी सेवा में किसी भी व्यक्ति की भागीदारी।
  • बूथ कैप्चरिंग के लिए कम से कम एक वर्ष की सजा हो सकती है, जिसे आम लोगों के लिए तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सजा पांच साल तक बढ़ सकती है।

प्राकृतिक आपदाएँ, मतदान में अन्य व्यवधान

  • किसी मतदान केंद्र का पीठासीन अधिकारी RPA 1951 की धारा 57(1) के तहत मतदान केंद्र पर मतदान स्थगित कर सकता है।
  • बाढ़, भयंकर तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदा में
  • ईवीएम, मतदाता सूची आदि जैसी आवश्यक मतदान सामग्री का न मिलना या खो जाना या क्षतिग्रस्त होना
  • किसी दंगे या खुली हिंसा के कारण रुकावट या रुकावट
  • बाधा या किसी अन्य गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल का न पहुंचना
  • ईवीएम में खराबी या किसी अन्य कारण से निर्धारित समय से दो घंटे के भीतर मतदान शुरू नहीं हो पाना।

उम्मीदवार की मृत्यु

  • वर्ष 1996 में संशोधित RPA की धारा 52 के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में ही मतदान स्थगित किया जाएगा।
  • उपरोक्त प्रावधान तब लागू होता है जब वैध नामांकन वाले उम्मीदवार की नामांकन की आखिरी तारीख को सुबह 11.00 बजे के बाद तथा मतदान शुरू से पहले किसी भी समय मृत्यु हो जाती है।

01:40 am | Admin


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