What is Form 17C, which the Election Commission does not want to make public

3105,2024

फॉर्म 17 सी क्या है, जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करना चाहता

चुनाव में फॉर्म 17 सी : - लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत संबंधी मुद्दे सामने आने के बाद फॉर्म 17सी चर्चा में है

प्रत्येक मतदान केंद्र पर होने वाले मतदान का अंतिम डाटा उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों के साथ फॉर्म 17सी द्वारा साझा किया जाता है

चुनाव संचालन नियम, 1961 के अनुसार दो फॉर्म में निर्वाचकों एवं मतदाताओं की संख्या का डाटा होता है -

1. फॉर्म 17ए

2. फॉर्म 17सी

फॉर्म 17ए मतदाताओं का एक रजिस्टर है, जिसमें मतदान अधिकारी बूथ में आने वाले प्रत्येक मतदाता का हस्ताक्षर सहित विवरण दर्ज करते हैं

मतदान समाप्ति पर सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को फॉर्म 17सी उपलब्ध कराया जाता है

इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है -

  • मतदान केंद्र में उपयोग की जाने वाली ई.वी.एम. की पहचान संख्या
  • किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल निर्वाचक व मतदाताओं की संख्या
  • रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद अपना वोट दर्ज न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं की संख्या
  • मतदान करने की अनुमति न पाने वाले मतदाताओं की संख्या
  • परीक्षण वोटों की कुल संख्या
  • प्रति ई.वी.एम. दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या
  • इस जानकारी का उपयोग उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन परिणामों को सत्यापित करने के लिए किया जाता है
  • फॉर्म 17सी में उल्लेखित डाटा को अंतिम माना जाता है। इसी के आधार पर किसी चुनाव परिणाम को चुनौती दी जा सकती है।

12:54 pm | Admin


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