Official Languages of India

1809,2023

भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा नही है बल्कि विविधता को देखते हुए संविधान मे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के उपाय संविधान मे किए गये साथ ही अंग्रेजी  को अन्य भाषा के रुप मे स्वीकार किया गया ,समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाई गई।।

संविधान के भाग 17 मे अनुच्छेद 343-351 तक राजभाषा का उल्लेख है ,संविधान की 8वीं अनुसूची मे राजभाषा का उल्लेख जिसमे समय समय पर संशोधन होते रहे हैं 

मूल संविधान मे 14 राजभाषाएं थी::-

(1)असमिया

(2)बांग्ला 

(3)गुजराती

(4)हिंदी

(5)कन्नड़

(6)कश्मीरी

(7)मलयालम

(8)मराठी

(9)उड़िया

(10)पंजाबी

(11)संस्कृत

(12)तमिल

(13)उर्दू

(14)तेलगू

◆21व़े संविधान 1967 से सिंधी को 8वीं अनुसूची मे 15वीं राजभाषा के रूप मे शामिल किया गया।।

◆71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत तीन और भाषाओं को शामिल किया गया

(16)कोंकणी

(17)मणिपुरी 

(18)नेपाली 

◆92वें संविधान संशोधन 2003 के 4 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची मे शामिल किया गया इस प्रकार 22 राजभाषाएं हो गई

(19)संथाली

(20)डोगरी

(21)मैथिली

(22)बोडो

वर्तमान मे 22 राजभाषाएं हैं।।।

 

Published by DeshRaj Agrawal 

08:06 am | Admin


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